न्यायमूर्ति शील नागू पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किये गए 

न्यायिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नियुक्ति के तहत न्यायमूर्ति शील नागू को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। भारत सरकार ने गुरुवार को इस घोषणा को औपचारिक रूप दिया, जो हाईकोर्ट के नेतृत्व के लिए एक नया अध्याय है।

न्यायमूर्ति नागू, जो पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे, 24 मई, 2024 को न्यायमूर्ति रवि मलीमठ के जाने के बाद इस पद पर आसीन होंगे। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने तब से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभाला है।

1 जनवरी, 1965 को जन्मे न्यायमूर्ति नागू ने 1987 में जबलपुर में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सिविल और संवैधानिक कानून पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपना कानूनी करियर शुरू किया। 27 मई, 2011 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने पर उनका न्यायिक करियर काफी आगे बढ़ गया। उन्होंने न्यायालय की ग्वालियर पीठ में प्रशासनिक न्यायाधीश का पद भी संभाला है।

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति नागू की नियुक्ति की सिफारिश सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम से आई थी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना तथा न्यायमूर्ति बी.आर. गवई शामिल थे। यह प्रस्ताव 13 अक्टूबर, 2023 को मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा के सेवानिवृत्त होने के बाद 28 दिसंबर, 2023 को रखा गया था।

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यह नियुक्ति सरकार द्वारा हाल ही में किए गए न्यायिक नामांकनों की श्रृंखला का हिस्सा है, जिसने दो दिन पहले ही एक और महत्वपूर्ण नियुक्ति को मंजूरी दी थी। ये नियुक्तियाँ छह महीने की अवधि के बाद हुई हैं, जिसके दौरान कई नामांकन लंबित थे। हाल ही में 3 जुलाई को झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में बी.आर. सारंगी की नियुक्ति देश भर में प्रमुख न्यायिक पदों को भरने के लिए निरंतर प्रयास को दर्शाती है।

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