सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार ने कहा है कि सिविल सेवा परीक्षा में उम्र में छूट देने को तैयार नही है। सरकार बीते अक्टूबर परीक्षा में अतिरिक्त प्रयास वालो को एक और मौका देने के लिए अब भी तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षो की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।
जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष सरकार की और से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि सरकार उम्र में किसी तरह की छूट देने में असमर्थ है।
लेकिन अंतिम प्रयास में परीक्षा देने वालों को एक और मौका दिया जा सकता है। कोर्ट के कहने पर ही केंद्र सरकार इस पर सहमत हुई थी।
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सॉलिसिटर जनरल राजू ने अतिरिक्त मौका देने की मांग करने वाली याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि कोरोना से सभी लोग प्रभावित हुए हैं। यह कहना कि परीक्षार्थियों का एक वर्ग प्रभावित हुआ,सही नही है।
अगर एक को रियायत दी गई तो दूसरे अभ्यर्थियों भी अतरिक्त मौका देने की मांग करेंगे। और यह सिलिसिला यूँही चलता रहेगा।