पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने प्रेमी युगल की सुरक्षा से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए साफ कर दिया है कि मुस्लिम लड़की बालिग न हो तब भी उसका निकाह वैध है।
हाई कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ का हवाला देते हुए कहा अगर मुस्लिम लड़की युवा है तो उसकी शादी वैध है।
मोहाली निवासी प्रेमी जोड़े ने याचिका दायर करते हुए कहा कि उन्होंने मुस्लिम रीति रिवाजों से फैमिली के खिलाफ जाकर निकाह किया है। इससे परिवार वाले नाराज हैं और उनके जीवन को खतरा लड़का 36 और लड़की 17 वर्ष की है।
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याचिकाकर्ता ने बताया कि जनवरी में निकाह करने के बाद उनके जीवन को खतरा बना हुआ है। हाई कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम प्रेमी जोड़े के मामले में शादी के लिए लड़की का बालिग होना अनिवार्य नही है।
अगर लड़की युवा है तो उसे यह अधिकार है कि वह यह तय कर सके की उसे जीवन किसके साथ बिताना है। कोर्ट ने मोहाली एसएसपी को आदेश दिया है कि वह इस जोड़े की सुरक्षा की समीक्षा करें एंव सुरक्षा सुनिश्चित करें।