हाई कोर्ट ने रांची SSP को आदेश दिया कि वे हलफनामा दाखिल कर बताएं कि FIR क्यों नहीं दर्ज की गई

झारखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा को सुबोध कुमार नामक व्यक्ति द्वारा दायर आपराधिक रिट याचिका में एक हलफनामा दायर करने का आदेश दिया।

झारखंड हाई कोर्ट में कार्यरत एक वकील के क्लर्क कुमार से 29 सितंबर को हाई कोर्ट से लौटते समय उनका सामान लूट लिया गया था।

कुमार प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए धुर्वा पुलिस स्टेशन गए, लेकिन कथित तौर पर पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार कर दिया।

इसके बाद उन्होंने रांची एसएसपी के कार्यालय से संपर्क किया और धुर्वा पुलिस स्टेशन की निष्क्रियता की लिखित शिकायत दर्ज की और साथ ही 29 सितंबर को हुई घटना के बारे में बताया। हालांकि, एसएसपी के कार्यालय से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

READ ALSO  नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, हत्या के आरोपी को कोर्ट ने किया बरी

इसके बाद, कुमार ने एक आपराधिक रिट याचिका दायर कर पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने और धुर्वा पुलिस स्टेशन को प्राथमिकी दर्ज करने और कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की।

जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने बुधवार को मामले की सुनवाई की और पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठाया.

हाई कोर्ट ने रांची एसएसपी को व्यक्तिगत रूप से हलफनामा दायर कर यह बताने का आदेश दिया कि मामले में क्या कार्रवाई की गयी और प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का कारण बताएं.

READ ALSO  अंतरिम आदेश के तहत काम करने की अवधि के लिए मजदूरों को वेतन का भुगतान न करना जबरन श्रम माना जाएगा और संविधान के अनुच्छेद 23 का उल्लंघन होगा: इलाहाबाद हाईकोर्ट

कुमार के वकील सूरज वर्मा ने कहा, मामले की सुनवाई 7 नवंबर को फिर से होगी।

Related Articles

Latest Articles