झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को झारखंड के पलामू, गढ़वा और लातेहार जिलों में अवैध खनन की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति के गठन का निर्देश दिया।
मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत ने एक पंकज कुमार यादव द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि एक पुलिस महानिरीक्षक रैंक का अधिकारी और दो अन्य खनन अधिकारियों को ध्वनि भूगर्भीय ज्ञान होना चाहिए। समिति।
तीन जिलों के उपायुक्त समिति को रसद और सहायता प्रदान करेंगे।
समिति को चार सप्ताह में अपनी रिपोर्ट पेश करनी है।
इस खनिज संपन्न राज्य में उच्च मूल्य के अयस्कों के अवैध खनन में मदद करने के आरोप में राजनेताओं और अधिकारियों के खिलाफ कई जांच की जा रही है।
अन्य लोगों में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूर्व में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा एक कथित अवैध खनन मामले की जांच के सिलसिले में पूछताछ की गई थी।