झारखंड हाई कोर्ट ने बजट सत्र में भाग लेने की हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी

झारखंड हाई कोर्ट ने बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने विधानसभा के चल रहे बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगी थी।

सत्र 23 फरवरी को शुरू हुआ और 2 मार्च को समाप्त होगा।

पिछले महीने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए गए सोरेन ने शुक्रवार को हाई कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर कर बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगी थी।

दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद ने सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

अदालत ने पहले सत्तारूढ़ झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन को पांच फरवरी को विधानसभा में विश्वास मत में भाग लेने की अनुमति दी थी।

ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सोरेन द्वारा दायर एक अन्य याचिका में हाई कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री चन्द्रशेखर एवं न्यायमूर्ति नवनीत कुमार की खंडपीठ ने की.

READ ALSO  एनएचआरसी बचाए गए बंधुआ मजदूरों के लिए वित्तीय सहायता का प्रस्ताव करेगा, सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया

सोरेन को ईडी की 13 दिन की हिरासत के बाद 15 फरवरी को बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल भेज दिया गया था।

Related Articles

Latest Articles