फोन कॉल पर किया गया जाति-आधारित अपमान, एससी-एसटी एक्ट के तहत अपराध नहीं- जानिए हाईकोर्ट का निर्णय

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(1)(x) के तहत एक अपराध का गठन करने के लिए यह कहना होगा कि शब्द अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के एक सदस्य को अपमानित करने के इरादे से सार्वजनिक रूप से बोले गए थे। शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने अपने समुदाय

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