एनडीपीएस अधिनियम के तहत मुकदमों के लिए जम्मू-कश्मीर में पांच विशेष अदालतें स्थापित की जाएंगी

एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बुधवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत सुनवाई के लिए पांच विशेष अदालतों के निर्माण को मंजूरी दे दी है।

प्रवक्ता ने कहा कि विशेष अदालतें जम्मू और श्रीनगर की जुड़वां राजधानी शहरों और कश्मीर घाटी के अनंतनाग, पुलवामा और बारामूला जिलों में स्थापित की जाएंगी, जिसका केंद्र शासित प्रदेश के लिए 4.65 करोड़ रुपये का वार्षिक वित्तीय प्रभाव होगा।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट ने चल रहे कानूनी विवाद के बीच बिहार विधान परिषद उपचुनाव के नतीजों की घोषणा पर रोक लगाई

उन्होंने कहा कि यहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए पदों, सहायक कर्मचारियों और बुनियादी ढांचे के साथ पांच विशेष अदालतों के निर्माण को मंजूरी दी गई।

Video thumbnail

प्रवक्ता ने कहा कि विशेष अदालतें बनाने का निर्णय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में था।

जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की एक समिति के एक प्रस्ताव में सिफारिश की गई है कि कम से कम उन जिलों में विशेष अदालतें बनाई जानी चाहिए जहां एनडीपीएस मामलों की लंबित संख्या 500 से अधिक है जिसे मुख्य न्यायाधीश ने भी मंजूरी दे दी है।

READ ALSO  तेज प्रताप यादव की जा सकती है कुर्सी ? जेडीयू नेता ने दी हाई कोर्ट में चुनौती
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles