सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें एक डिक्री के आधार पर सक्षम और लाभ कमाने वाली कंपनी के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया (Insolvency) शुरू करने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC), 2016 का मुख्य उद्देश्य कॉर्पोरेट संस्थाओं का पुनर्गठन और समाधान है, न कि इसे बकाया वसूली या सिविल डिक्री को लागू करने के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
मामले की पृष्ठभूमि
यह कानूनी विवाद 2010 में शुभ गौतम (प्रतिवादी) द्वारा अंजनी टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड (अपीलकर्ता) को दिए गए दो ऋणों से शुरू हुआ था। भुगतान में चूक होने पर दिल्ली हाईकोर्ट में एक समरी सूट दायर किया गया था। 11 जनवरी, 2018 को हाईकोर्ट ने प्रतिवादी के पक्ष में 24% वार्षिक ब्याज के साथ ₹4,38,00,617 की डिक्री जारी की। अक्टूबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपीलकर्ता की याचिका खारिज किए जाने के बाद यह डिक्री अंतिम हो गई।
डिक्री को सिविल कोर्ट के माध्यम से लागू करने के बजाय, प्रतिवादी ने IBC की धारा 7 के तहत एक याचिका दायर की। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने इस याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि IBC रिकवरी का जरिया नहीं है। हालांकि, NCLAT ने इस फैसले को पलट दिया और दिवाला प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया, जिसके खिलाफ अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
पक्षों की दलीलें
अपीलकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि कंपनी पूरी तरह सक्षम (Solvent) है, जिसका वार्षिक राजस्व लगभग ₹35 करोड़ और लाभ ₹8 करोड़ है। उन्होंने कहा कि प्रतिवादी IBC का उपयोग केवल वसूली के लिए कर रहा है। साथ ही, उन्होंने ऋण की वास्तविक राशि पर गंभीर विवाद की बात कही और बताया कि प्रतिवादी ने इनकम टैक्स विभाग और हाईकोर्ट के समक्ष ऋण के अलग-अलग आंकड़े पेश किए हैं।
वहीं, प्रतिवादी का कहना था कि डिक्री की राशि एक ‘वित्तीय ऋण’ (Financial Debt) है और किसी भी फैसले या डिक्री के आधार पर IBC की धारा 7 के तहत कार्यवाही शुरू करने का नया अधिकार मिलता है।
कोर्ट का विश्लेषण और महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ
जस्टिस पामिदिघंटम श्री नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने इस बात की समीक्षा की कि क्या इस मामले में दिवाला कार्यवाही शुरू करना उचित था। कोर्ट ने स्विस रिबन्स (पी) लिमिटेड बनाम भारत संघ मामले का हवाला देते हुए कहा कि IBC का प्राथमिक उद्देश्य कॉर्पोरेट देनदार को बचाना और उसे फिर से खड़ा करना है:
“यह संहिता एक लाभकारी कानून है जो कॉर्पोरेट देनदार को अपने पैरों पर वापस खड़ा करता है, यह लेनदारों के लिए केवल वसूली का कानून नहीं है।”
कोर्ट ने ग्लास ट्रस्ट कंपनी एलएलसी बनाम बायजू रवींद्रन मामले का भी उल्लेख किया और कहा कि ऋण वसूली के लिए दिवाला प्रक्रिया का उपयोग करना IBC का दुरुपयोग है।
तथ्यों पर गौर करते हुए पीठ ने पाया कि प्रतिवादी के दावों में भारी विसंगतियां थीं। जहाँ प्रतिवादी ने दिवाला कार्यवाही में ₹12 करोड़ से अधिक का दावा किया, वहीं 2022 में इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (ITAT) के समक्ष स्वयं प्रतिवादी के दस्तावेजों ने 2012 तक केवल ₹96,48,480 का बकाया दिखाया था। कोर्ट ने टिप्पणी की:
“NCLT और NCLAT इस तरह के विवादों के लिए उपयुक्त मंच नहीं हैं, और IBC के तहत दिवाला क्षेत्राधिकार को डिक्री की राशि के विवादों को सुलझाने के लिए नहीं बनाया गया था।”
कोर्ट का निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ता के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया शुरू करना “प्रक्रिया का दुरुपयोग” था। कोर्ट ने नोट किया कि अपीलकर्ता पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट में लगभग ₹3.6 करोड़ जमा कर चुका है और कानूनी रूप से देय राशि के भुगतान के लिए तैयार है।
पीठ ने NCLT के उस आदेश को बहाल कर दिया जिसमें याचिका खारिज की गई थी और NCLAT के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने प्रतिवादी को कानून के अनुसार डिक्री लागू करने की छूट दी और उस पर ₹5,00,000 का जुर्माना (Costs) भी लगाया, जिसे पांच सप्ताह के भीतर अपीलकर्ता को देना होगा।
“दिवाला प्रक्रिया एक ऐसा उपाय है जिसके दूरगामी परिणाम होते हैं और इसे केवल वास्तविक दिवालियापन या वित्तीय संकट के मामलों के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए, न कि मनी डिक्री को लागू करने के लिए।”
केस विवरण ब्लॉक:
- केस शीर्षक: अंजनी टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड बनाम शुभ गौतम
- केस संख्या: सिविल अपील संख्या 8247/2022
- पीठ: जस्टिस पामिदिघंटम श्री नरसिम्हा, जस्टिस आलोक अराधे
- दिनांक: 23 अप्रैल, 2026

