हैदराबाद की एक अदालत ने एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में 36 वर्षीय पुजारी ए वेंकट सूर्य साई कृष्णा उर्फ साई कृष्णा को जून 2023 में 30 वर्षीय महिला की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत दोषी पाए जाने के बाद साई कृष्णा पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, साई कृष्णा, जो पहले से ही शादीशुदा था, ने धोखे से पीड़िता से शादी का वादा किया, जिसके कारण उनके बीच अंतरंग संबंध बन गए। स्थिति तब और बिगड़ गई जब महिला ने साई कृष्णा से शादी करने की मांग की और ऐसा न करने पर उनके रिश्ते को उजागर करने की धमकी दी। उसकी मांगों से निराश होकर साई कृष्णा ने अपनी जान लेने की साजिश रची।
अभियोजन पक्ष ने विस्तार से बताया कि 3 जून, 2023 को साई कृष्णा ने महिला को उनकी स्थिति पर चर्चा करने के बहाने अपनी कार में फुसलाया। इसके बाद उसने उस पर बेरहमी से हमला किया, उसका गला घोंट दिया और उसके सिर पर पत्थर से वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद, उसने उसके शव को अपनी कार में ले जाकर मैनहोल में फेंक दिया।

अपना अपराध छिपाने के लिए, साई कृष्णा ने पीड़िता की मां को पुलिस स्टेशन ले जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। बाद में उसने दो टिपर लाल मिट्टी मैनहोल में डालकर अपराध छिपाने की कोशिश की, जहां उसने शव को रखा, पीड़िता के सामान को जला दिया और अंत में मैनहोल को कंक्रीट से सील कर दिया।
यह मामला तब खुला जब साई कृष्णा के बयान में विसंगतियों के कारण पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिसमें उसकी कहानी में विरोधाभास सामने आया। पुलिस पूछताछ में साई कृष्णा ने हत्या की बात कबूल कर ली, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।