इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना है कि सरकारी होम्योपैथिक डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष होगी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि प्रांतीय सेवाओं में सरकारी होम्योपैथिक डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु वर्तमान 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की जाएगी।

कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि सरकारी एलोपैथिक डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की उम्र 62 साल है लेकिन होम्योपैथिक डॉक्टरों की उम्र 60 साल है, जो समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है.

न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की पीठ ने होम्योपैथिक चिकित्सक एसके यादव की याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिन्होंने 31 दिसंबर, 2021 को 60 वर्ष की आयु में अपनी सेवानिवृत्ति के खिलाफ अदालत का रुख किया था।

Video thumbnail

उन्होंने दलील दी थी कि प्रांतीय सेवाओं में एलोपैथिक डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु 2017 में बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी, लेकिन होम्योपैथिक डॉक्टरों के साथ भेदभाव किया गया क्योंकि उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष ही रही।

READ ALSO  कर्नाटक हाई कोर्ट ने मुरुघा मठ के पूर्व प्रशासक और पूर्व विधायक एसके बसवराज के खिलाफ साजिश का मामला रद्द कर दिया
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles