चक्रवृद्धि ब्याज- केंद्र सरकार ने अभी एक एफेडेविट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है ।
जिसमे इस बात का जिक्र है कि जितने भी लोन धारक है उनमें 2 करोड़ का ऋण लेने वाले उधारकर्ताओं को चक्रवृद्धि ब्याज पर छूट दी जाएगी।
किस किस ऋण पर मिलेगी चक्रवृद्धि ब्याज से राहत
मिलने वाली छूट
शिक्षा ऋण ,
ऑटोमोबाइल ऋण,
एमएसएमई ऋण,
उपभोक्ता ऋण,
क्रेडिट कार्ड ऋण पर ही होगी।
छूट के पात्र होने के लिए खाता धारक को नॉन परफार्मिंग एसेट नही होना चाहिए।
और 29 फरबरी 2020 पर यह एक मानक खाता होना जरूरी है।
केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर एफेडेविट जिसमे ऋण धारकों को चक्रवृद्धि ब्याज माफी का जिक्र था
उस पर फैसला 21 अक्टूबर 2020 को लिया गया।
ऋण धारको को छूट के लिए मानक
केन्द्र सरकार द्वारा बनाई गई योजना व शर्तों को साधारण और चक्रवृद्धि व्याज के मध्य अंतर को 1 मार्च 2020 और 31 अगस्त 2020 के मध्य अवधि में उधारधारक के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा।
क्रेडिट कार्ड धारकों को क्रेडिट योजना के खंड तीन के अन्तर्गत ऋण संस्थानों द्वारा ट्रांसफर किया जाएगा।
जिसमे सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ,सहकारी और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं शामिल है।
केन्द्र सरकार ने यह फैसला देश की अर्थव्यवस्था, आर्थिक परिदृश्य उधारकर्ताओं की आर्थिक स्थिति और उन्हें राहत देने के लिए दिया है।
अन्तिम फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने उधार देने वाली संस्थाओं को पांच नवंबर 2020 तक उधारधारको कि राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करने के लिए निर्देश दिए है।