भटिंडा– नौ वर्ष पहले नशे की तश्करी के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति को हाईकोर्ट जज झांसा देकर दम्पति ने 36 लाख रुपये ठग लिए।
आरोपित मोगा निवासी दम्पत्ति ने यह ठगी हाईकोर्ट के जज के नाम पर की है।
पीड़ित पक्ष ने अपने साथ हुई इस धोखाधड़ी की शिकायत बठिंडा एसएसपी से की।
इसके बाद आई ओ ने जांच पड़ताल के बाद आरोपित दम्पति पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है।
कुलविंदर सिंह ने बताया कि बीते 31 जुलाई 2011 को नशा तस्करी के मामले में केस दर्ज हुआ था।
जिसमे जिला कोर्ट बठिंडा में चालान पेश कर कोर्ट की सुनवाई चालू हुई
जिसमें फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने उसे नशा तस्करी का आरोपी पाय जाने पर उसे डेढ़ साल की सज़ा सुना दी।
सजा मिलने के उपरान्त दोषी की पत्नी के मौसा के मिलने वाले जानकर आरोपी गुरप्रीत सिंह का फोन आया
और उसने बताया कि पंजाब व हरियाणा हाइकोर्ट के जजों के साथ उसकी पुरानी जान पहचान है।
इसमे कम से कम 40 लाख का खर्च आएगा जिसके बाद कुलविंदर सिंह सभी मामलों से बरी हो जाएगा
उस बात पर आरोपित की पत्नी ने भी रुपये देने की बात पर सहमति जताई।
आरोपित गुरप्रीत और उसकी पत्नी पर विश्वास कर उन्होंने कर्जा लेकर चार अगस्त 2015 को दस लाख,
6 मई 2016 को 17 लाख, 20 जून 2016 को 5.5 लाख, 22 जुलाई 2016 3.5 लाख रुपये की नकद राशि आरोपित गुरप्रीत और उसकी पत्नी के हाथों में सौंपी
लेकिन पैसा हाथ से जाने के बाद भी उनका कोई काम नही हुआ।
इससे पहले आरोपित दम्पति पीड़ित पक्ष के एनआ आई मौसा जी के साथ दो करोड़ की ठगी कर चुके है जो कि कनाडा में शिफ्ट है।
भटिंडा डीएसपी सिटी गुरजीत सिंह रोमाणा ने कहा है कि केस की जांच चल रही है 30 लाख रुपये की बात सामने आई है जल्द ही टीम गठित कर आरोपियों की गिरफ्तारी होगी