कर्नाटक हाईकोर्ट ने दहेज उत्पीड़न के एक मामले में शिकायतकर्ता मेघना डी.एस. के ससुर सी.बी. प्रकाश और सास एस.बी. थ्रिवेणी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) को रद्द कर दिया है। यह फैसला न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने आपराधिक याचिका संख्या 6995 ऑफ 2022 में सुनाया। मामले की पृष्ठभूमि यह मामला मेघना डी.एस., जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर
