इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में पंचायत चुनावों के दौरान रिश्वतखोरी और कोविड-19 दिशानिर्देशों के उल्लंघन के आरोपों से संबंधित मामले में इशरत के खिलाफ समन आदेश और समस्त कार्यवाही को रद्द कर दिया है। यह निर्णय माननीय न्यायमूर्ति शमीम अहमद ने “इशरत बनाम राज्य उत्तर प्रदेश और अन्य” (आवेदन संख्या 482/2024) मामले में
