महाराष्ट्र मंत्री गिरीश महाजन के खिलाफ ‘मानहानिकारक’ वीडियो हटाने का हाईकोर्ट का आदेश

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के जल संसाधन मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता गिरीश महाजन के खिलाफ मानहानिकारक माने गए छह वीडियो को हटाने का आदेश दो यूट्यूबर्स को दिया है।

न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर ने 8 मई को मामले की सुनवाई करते हुए वीडियो और उनके ट्रांसक्रिप्ट का अवलोकन करने के बाद आदेश पारित किया। अदालत ने कहा, “वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट से जो बातें सामने आई हैं, वे प्रथम दृष्टया मेरे विचार में स्पष्ट रूप से मानहानिकारक हैं।”

अदालत ने यूट्यूब से इन छह वीडियो को तुरंत हटाने और प्रतिवादियों को मंत्री के खिलाफ आगे कोई भी मानहानिकारक वीडियो या पोस्ट अपलोड करने से रोकने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 20 जून को होगी।

महाजन ने यूट्यूबर और पत्रकार अनिल ठट्टे और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रतिवादियों ने उनके खिलाफ झूठे, लापरवाह और निराधार आरोपों का प्रचार किया। अंतरिम याचिका में महाजन ने कथित मानहानिकारक सामग्री को हटाने का अनुरोध किया था।

विवादित छह वीडियो में से पांच ‘अनिल गगनभेदी ठट्टे’ चैनल (जिसे अनिल ठट्टे संचालित करते हैं) पर और एक ‘मुद्दा भारत का’ चैनल (जिसे श्याम गिरी संचालित करते हैं) पर अपलोड किया गया था।

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महाजन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रवि कदम ने तर्क दिया कि वीडियो में मंत्री और एक महिला आईएएस अधिकारी से जुड़े झूठे और मानहानिकारक आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये आरोप पूरी तरह से निराधार, लापरवाह और मानहानिकारक हैं।

हाईकोर्ट के इस आदेश से मंत्री को अंतरिम राहत मिली है, जबकि मामला अभी न्यायिक विचाराधीन है।

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