गोवा: हाई कोर्ट ने आरोपी व्यक्तियों के साथ तस्वीरों पर पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी किया

अधिकारी ने बताया कि बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने आरोपी व्यक्तियों के साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी किया है।

महाधिवक्ता देवीदास पंगम के अनुसार, चार साल पहले हाई कोर्ट ने आरोपी व्यक्तियों के साथ फोटो क्लिक करके उसे समाचार पत्रों या अन्य मीडिया प्लेटफार्मों पर प्रकाशित करने की ऐसी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालाँकि, हाल के दिनों में फिर से वही बात दोहराई गई है।

पंगम ने कहा, “हाई कोर्ट ने उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ स्वत: संज्ञान लिया है, जिन्होंने हाल ही में समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाली तस्वीरों के लिए आरोपी व्यक्तियों के साथ खुद को पेश किया था।”

“हाई कोर्ट का एक निर्देश है कि तस्वीरों के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाया जाए, जिसमें आरोपी व्यक्तियों को पुलिस के साथ पोज देते हुए दिखाया गया है। हालांकि इस पर हाई कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया है, हाल ही में ऐसी एक तस्वीर अखबारों में प्रकाशित हुई थी जिसमें एक महिला (आरोपी व्यक्ति) को पुलिस के साथ देखा गया था, ”उन्होंने आगे कहा।

Also Read

READ ALSO  धारा 148 NI Act: जब कंपनी पर मुकदमा नहीं चल सकता, तो क्या डायरेक्टर को जमा करनी होगी 20% राशि? सुप्रीम कोर्ट ने मामला बड़ी बेंच को सौंपा

उन्होंने कहा, “यही कारण है कि हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है और कुछ पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी किया है, जो इस प्रकार की तस्वीरों में शामिल हैं।”

सूत्रों ने बताया कि इससे पहले 2019 में, हाई कोर्ट ने मां की गिरफ्तारी के बाद पुलिस द्वारा उसके साथ तस्वीरें खिंचवाने का स्वत: संज्ञान लिया था और स्पष्टीकरण मांगा था क्योंकि यह कृत्य मानवाधिकारों का उल्लंघन है।

READ ALSO  नागरिकों के आपराधिक इतिहास पासवर्ड से सुरक्षित क्यों है? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डीजीपी से पूँछ
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles