पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कंगना रनौत की मानहानि मामला रद्द करने की याचिका खारिज की

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ चल रहे मानहानि मामले और निचली अदालत द्वारा जारी समन आदेश को रद्द करने की मांग की थी।

यह मामला 2020–21 के किसान आंदोलन के दौरान किए गए एक ट्वीट से जुड़ा है, जिसमें कंगना ने एक बुजुर्ग महिला की तस्वीर के साथ टिप्पणी करते हुए उन्हें शाहीन बाग की प्रदर्शनकारी “दादी” बिलकिस बानो बता दिया था। इस ट्वीट के खिलाफ 73 वर्षीय महिंदर कौर, निवासी बहादुरगढ़ जांडियां, जिला बठिंडा, पंजाब ने 2021 में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट ने अपराध के समय किशोर होने का पता चलने पर 12 साल की जेल में बंद व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दिया

महिंदर कौर का आरोप है कि कंगना ने उन्हें गलत पहचान के साथ ट्वीट कर बदनाम किया, जिससे उनकी सामाजिक छवि और आत्म-सम्मान को ठेस पहुंची।

Video thumbnail

कंगना ने इस शिकायत और 22 फरवरी 2022 को बठिंडा अदालत द्वारा जारी समन आदेश को रद्द करने के लिए भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया ने अपने फैसले में कहा, “याचिकाकर्ता एक जानी-मानी हस्ती हैं और उनके ट्वीट में किए गए झूठे और मानहानिक कथनों से प्रतिवादी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। इसलिए प्रतिवादी द्वारा अपने अधिकारों की रक्षा के लिए दायर की गई शिकायत को दुर्भावनापूर्ण नहीं कहा जा सकता।”

READ ALSO  चाय, कॉफी ब्रेक लेने वाले जजों का प्रदर्शन प्रभावित; लंच तक लगातार काम करें तो प्रदर्शन बेहतर होगा: सुप्रीम कोर्ट

अदालत ने यह भी कहा कि बठिंडा के मजिस्ट्रेट ने मामले की सामग्री पर विचार करने के बाद यह पाया कि आईपीसी की धारा 499 के तहत प्रथम दृष्टया अपराध बनता है और तभी समन जारी किया गया।

इस फैसले के बाद कंगना रनौत को अब बठिंडा की अदालत में चल रही कार्यवाही का सामना करना होगा।

Ad 20- WhatsApp Banner
READ ALSO  वकील देहाद्राई ने दिल्ली हाई कोर्ट में महुआ मोइत्रा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा वापस ले लिया

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles