ज्ञानवापी प्रबंधन ने बेसमेंट में पूजा की इजाजत देने वाले वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति ने गुरुवार को वाराणसी अदालत के उस आदेश को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया, जिसमें मस्जिद के एक तहखाने में हिंदू प्रार्थनाओं की अनुमति दी गई थी।

अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के वकील एसएफए नकवी ने कहा कि उन्होंने तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया है।

इससे पहले दिन में, सुप्रीम कोर्ट ने समिति से बुधवार को वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा।

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वाराणसी अदालत ने फैसला सुनाया था कि एक पुजारी ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में मूर्तियों के सामने प्रार्थना कर सकता है।

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पूजा-अर्चना काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट द्वारा नामित एक “पुजारी” द्वारा की जाएगी और याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उसके दादा ने दिसंबर 1993 तक तहखाने में पूजा की थी।

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