गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है कि जो लोग खुद को धर्मांतरण का पीड़ित बताते हैं, वे भी यदि बाद में अन्य लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रभावित या प्रेरित करते हैं, तो उनके खिलाफ भी आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। न्यायमूर्ति निरज़ार देसाई ने यह टिप्पणी 1 अक्टूबर को की, जब कई अभियुक्तों द्वारा दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए दायर याचिकाओं पर सुनवाई हो रही थी।
कई याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हुए कहा कि वे मूल रूप से हिंदू थे और अन्य व्यक्तियों द्वारा इस्लाम में परिवर्तित किए गए थे। उनका कहना था कि वे स्वयं धर्मांतरण के शिकार हैं, इसलिए उन्हें अभियुक्त नहीं माना जा सकता। उन्होंने भरूच जिले के आमोद पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की, जिसमें उन्हें धर्मांतरण के मामले में आरोपी बनाया गया था।
एफआईआर के अनुसार, तीन आरोपियों ने कथित तौर पर धन और अन्य लालच देकर 37 हिंदू परिवारों के लगभग 100 लोगों का इस्लाम में धर्मांतरण करवाया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसका अंगूठा निशान लगवाकर जबरन धर्मांतरण किया गया। जब उसने विरोध किया तो उसे धमकाया गया, जिसके बाद उसने पुलिस से संपर्क किया। इस मामले में कुल नौ लोगों को नामजद किया गया और कुल 16 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिनमें से कुछ ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर कीं।

हाईकोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता केवल धर्मांतरण के शिकार नहीं थे बल्कि उन्होंने अन्य लोगों को भी धर्म परिवर्तन के लिए प्रभावित करने और लुभाने का कार्य किया था। रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का हवाला देते हुए न्यायमूर्ति देसाई ने कहा:
“एफआईआर और गवाहों के बयानों से यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ताओं ने अन्य व्यक्तियों को इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए प्रभावित, दबाव और प्रलोभन दिया था। इन आरोपों की प्रकृति भले ही प्रारंभिक हो, लेकिन प्रस्तुत सामग्री के आधार पर अदालत का मत है कि इन तथ्यों से प्रथमदृष्टया अपराध बनता है।”
अदालत ने यह तर्क खारिज कर दिया कि “पीड़ित” होने के कारण याचिकाकर्ता स्वतः अभियोजन से मुक्त हो सकते हैं। न्यायालय ने कहा:
“इसलिए यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि जो व्यक्ति मूल रूप से हिंदू थे और बाद में इस्लाम में परिवर्तित हो गए, वे केवल पीड़ित हैं, जब कि एफआईआर और जांच के दौरान एकत्र सामग्री उनके खिलाफ प्रथमदृष्टया अपराध की ओर संकेत करती है।”
याचिकाकर्ताओं पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र), 153-बी(1)(C) (समूहों के बीच वैमनस्य बढ़ाना) और 295-ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य से धार्मिक भावनाएं आहत करना) के तहत आरोप लगाए गए हैं।
इस मामले से जुड़ी एक अन्य याचिका में एक विदेशी नागरिक ने एफआईआर रद्द करने की मांग की थी, जिस पर अदालत ने राहत देने से इनकार कर दिया। वह व्यक्ति धर्मांतरण गतिविधियों के लिए आर्थिक सहायता देने का आरोपी है। अदालत ने कहा:
“आवेदक को कोई राहत नहीं दी जा सकती, विशेष रूप से तब जब वह एक विदेशी नागरिक होते हुए भी अपराध दर्ज होने से पहले लगभग 25 बार भारत आया और एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। इस याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं दिखता।”
हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया और माना कि आरोपों से याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्रथमदृष्टया मामला बनता है, चाहे वे स्वयं को धर्मांतरण का पीड़ित ही क्यों न बता रहे हों। याचिकाएं खारिज कर दी गईं।