सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 में निर्धारित आयु प्रतिबंध उन इच्छुक माता-पिता पर पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किए जा सकते, जिन्होंने इस कानून के लागू होने से पहले सरोगेसी की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ
