गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अभियुक्त को पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने की आवश्यकता वाली जमानत की शर्तों से मानवाधिकारों के हनन की संभावना हो सकती है। यह महत्वपूर्ण टिप्पणी न्यायमूर्ति गीता गोपी ने जमानत रद्द करने को चुनौती देने वाली एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए की। कदरशा लतीफशा सैयद
