गुजरात हाईकोर्ट ने पूर्व रूममेट की बाथरूम फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने पर महिला पर ₹25,000 का जुर्माना लगाया

हाल ही के एक फैसले में, गुजरात हाईकोर्ट ने एक युवती पर ₹25,000 का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना इसलिए लगाया गया क्योंकि उसने फर्जी सोशल मीडिया खाता बनाकर अपने पूर्व हॉस्टल रूममेट की बिना अनुमति के तस्वीरें पोस्ट की थीं। अदालत ने पाया कि महिला ने यह कृत्य अपने पूर्व रूममेट की सगाई को बाधित करने के उद्देश्य से किया था।

यह घटना मार्च 2021 की है जब पीड़िता की सगाई की घोषणा की गई थी। सगाई के बाद, उसकी रूममेट ने एक फर्जी पुरुष नाम से इंस्टाग्राम खाता बनाया और हॉस्टल के बाथरूम में गुप्त रूप से ली गई तस्वीरें पोस्ट कीं। यह उत्पीड़न कई महीनों तक चलता रहा, जब तक कि पीड़िता ने अपने परिवार को इस स्थिति की जानकारी नहीं दी।

पीड़िता के पिता ने मार्च 2021 में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें संदेह था कि अपराधी एक साथी छात्रा थी, क्योंकि तस्वीरें हॉस्टल के बाथरूम के अंदर ली गई थीं। पुलिस ने आईपीसी की धारा 507 (अनाम संचार द्वारा आपराधिक धमकी) और आईटी अधिनियम की धारा 66(सी) के तहत मामला दर्ज किया।

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न्यायमूर्ति निर्जर देसाई ने मामले की सुनवाई की और नोट किया कि महिला ने अपने रूममेट के साथ एक पूर्व विवाद का बदला लेने की कोशिश की थी। उन्होंने कानूनी सहायता सोसायटी को जुर्माना अदा करने का आदेश दिया, यह कहते हुए कि पार्टियों के बीच समझौता होने के बावजूद जवाबदेही की आवश्यकता है। अदालत ने अपना निर्णय तब सुनाया जब आरोपी ने एफआईआर खारिज करने के लिए याचिका दायर की, यह दावा करते हुए कि पीड़िता के परिवार ने उसे माफ कर दिया है।

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