पानी की बोतल पर ₹1 अतिरिक्त GST वसूलने पर उपभोक्ता फोरम ने रेस्टोरेंट पर ₹8,000 का जुर्माना लगाया

भोपाल की जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक रेस्टोरेंट को पानी की बोतल पर ₹1 अतिरिक्त GST वसूलने के मामले में उपभोक्ता से माफी मांगते हुए कुल ₹8,000 का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह मामला अक्टूबर 2021 से जुड़ा है, जिसकी सुनवाई करीब चार वर्षों तक चली।

शिकायतकर्ता ऐश्वर्य अपने दोस्तों के साथ भोपाल स्थित एक रेस्टोरेंट में भोजन करने गए थे। बिल मिलने पर उन्होंने देखा कि ₹20 अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) वाली पानी की बोतल के लिए उनसे ₹29 वसूले गए, जिसमें ₹1 GST के रूप में शामिल था। जब ऐश्वर्य ने इस पर आपत्ति जताई तो रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने बिलिंग को कानूनी बताया और पैसे लौटाने से इनकार कर दिया।

इसके बाद ऐश्वर्य ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई। सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता प्रतीक पवार ने तर्क दिया कि MRP ₹20 तय होने के बावजूद रेस्टोरेंट ने ₹29 वसूल कर उपभोक्ता के साथ गलत व्यवहार किया है।

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रेस्टोरेंट की ओर से पेश अधिवक्ता ने दलील दी कि बैठने की सुविधा, एयर कंडीशनिंग और टेबल सर्विस जैसी अतिरिक्त सेवाओं के कारण MRP से अधिक राशि वसूलना उचित है। हालांकि, उपभोक्ता फोरम ने इस तर्क को अस्वीकार कर दिया।

फोरम ने स्पष्ट किया कि पैक्ड पानी की बोतल पर MRP में ही GST शामिल होता है और इसके अतिरिक्त किसी भी कर की वसूली अनुचित है। अतः ₹1 GST अलग से लेना सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार की श्रेणी में आता है।

फोरम ने अपने आदेश में रेस्टोरेंट को निर्देश दिया कि—

  • उपभोक्ता से वसूले गए ₹1 GST को वापस किया जाए,
  • मानसिक कष्ट के लिए ₹5,000 का मुआवजा दिया जाए, और
  • ₹3,000 की विधिक व्यय राशि दी जाए।
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इस प्रकार रेस्टोरेंट को कुल ₹8,000 की राशि शिकायतकर्ता को अदा करनी होगी।

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