उत्तराखंड: एनजीटी ने भगवानपुर नगर पंचायत को सोलानी नदी के किनारे ठोस कचरा न डालने का निर्देश दिया

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में एक नगर पंचायत को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सोलानी नदी के किनारे कोई ठोस कचरा न डाला जाए।

सोलानी नदी हरिद्वार में गंगा से मिलती है।

अदालत ने कहा कि भगवानपुर नगर पंचायत ने अपने नगरपालिका के ठोस कचरे को रूड़की में अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा में भेजने के लिए कदम उठाए थे और पर्यावरण मानदंडों के उल्लंघन के संबंध में याचिका का निपटारा कर दिया।

याचिका के अनुसार, नगर पंचायत नदी के किनारे कचरा डंप करके “भारी प्रदूषण” पैदा कर रही है।

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अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि ट्रिब्यूनल ने 25 जुलाई को एक आदेश में राज्य के मुख्य सचिव को नियमों का कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया था.

पहले के आदेश को पारित करते समय, ट्रिब्यूनल ने अधिकारियों की एक रिपोर्ट पर विचार किया था, जिसके अनुसार, नगर पंचायत ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियमों के उल्लंघन में नदी तट पर ठोस अपशिष्ट डंप कर रही थी, पीठ में न्यायिक सदस्य भी शामिल थे न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल ने कहा।

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ट्रिब्यूनल के आदेश के अनुपालन में अधिकारियों की प्रतिक्रिया पर ध्यान देते हुए, पीठ ने कहा कि नगर पंचायत ने ठोस कचरे के निपटान के लिए रूड़की नगर निगम के साथ एक समझौता किया था, जो प्रति दिन लगभग नौ टन था।

ट्रिब्यूनल ने कहा, “यह सुनिश्चित करना नगर पंचायत भगवानपुर की जिम्मेदारी है कि सोलानी नदी के किनारे कोई ठोस कचरा न डाला जाए और ठोस कचरा प्रबंधन नियमों का पालन किया जाए।”

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पीठ ने कहा, “उपरोक्त उपचारात्मक कार्रवाई के मद्देनजर, जो याचिकाकर्ता की शिकायत का पर्याप्त समाधान करती है, मूल आवेदन (याचिका) में कोई और कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है, जिसे तदनुसार निपटाया जाता है।”

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