ट्रैफिक पुलिस द्वारा दंपत्ति से पैसे वसूलने की अखबार की खबर पर संज्ञान लेते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी

गुजरात हाई कोर्ट ने मंगलवार को अहमदाबाद पुलिस आयुक्त से उस अखबार की खबर के संबंध में कार्रवाई रिपोर्ट मांगी, जिसमें दो ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबलों और एक ट्रैफिक ब्रिगेड (टीआरबी) जवान द्वारा देर रात टैक्सी में यात्रा कर रहे एक जोड़े से कथित तौर पर 60,000 रुपये की वसूली करने की बात कही गई थी।

पीठ ने अखबार की रिपोर्ट ‘स्वतः संज्ञान’ पर संज्ञान लिया। अब आरोपी पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

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मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध पी माई की खंडपीठ ने आयुक्त कार्यालय को सुनवाई की अगली तारीख 11 सितंबर तक एक हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया।
अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि एक दंपति और उनका एक साल का बेटा 25 अगस्त को थाईलैंड में छुट्टियों से लौटने और हवाई अड्डे पर उतरने के बाद लगभग 1 बजे एक कैब में यात्रा कर रहे थे, जब दो ट्रैफिक पुलिसकर्मियों और एक टीआरबी जवान ने उन्हें रोका।

एचसी ने कहा, “रिपोर्ट में कुछ परेशान करने वाले तथ्य सामने आए हैं कि चेकिंग अभियान के दौरान ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल जबरन कैब में घुस गए और जोड़े को देर रात यात्रा करने के लिए पुलिस आयुक्त की अधिसूचना के उल्लंघन के लिए मामला दर्ज करने की धमकी दी।”

न्यायाधीशों ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि उस व्यक्ति को एक कांस्टेबल पुलिस वैन में ले गया, जबकि अन्य दो आरोपी कैब में बैठे और महिला को परेशान किया।
अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुलिस कर्मियों ने उन्हें छोड़ने के लिए कथित तौर पर 2 लाख रुपये की मांग की, लेकिन अंततः 60,000 रुपये लेने पर सहमत हो गए।

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इसके बाद दंपति को कथित तौर पर एक एटीएम में ले जाया गया, नकदी निकालने और उसे सौंपने के लिए मजबूर किया गया।
अदालत ने अपने आदेश में कहा, “अगली तारीख तक शहर पुलिस प्रमुख के कार्यालय के एक राजपत्रित अधिकारी के हलफनामे के साथ कार्रवाई रिपोर्ट जमा की जाएगी।” पीटीआई केए

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