गुजरात : विशेष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले को नियमित जमानत दे दी

यहां की एक विशेष अदालत ने शनिवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के प्रवक्ता साकेत गोखले को क्राउड फंडिंग पहल में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नियमित जमानत दे दी, जिसके लिए उन्हें इस साल जनवरी में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था।

विशेष न्यायाधीश डीएम व्यास ने गोखले को नियमित जमानत दे दी, जिन्होंने ईडी के अनुसार 1.07 करोड़ रुपये की राशि का दुरुपयोग किया था और उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया गया था।

गोखले के वकील आनंद याग्निक ने कहा कि उनके मुवक्किल को औपचारिकताएं पूरी करने के बाद सोमवार को अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल से रिहा किए जाने की संभावना है।

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ईडी के मुताबिक, गोखले ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ‘ourdemocracy.in’ और Razorpay पर चलाए गए कैंपेन के जरिए लोगों से फंड जुटाया था। ईडी ने कहा कि इस प्रकार जुटाई गई राशि का कथित तौर पर उपयोग किया गया और गोखले के व्यक्तिगत खर्चों के लिए इस्तेमाल किया गया।
फरवरी में विशेष अदालत ने लंबित जांच के आधार पर नियमित जमानत के लिए गोखले की याचिका खारिज कर दी थी।

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इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने गोखले को उस मामले में नियमित जमानत दे दी, जिसमें उन्हें अहमदाबाद पुलिस ने पिछले साल दिसंबर में गिरफ्तार किया था।
इसके साथ ही, ईडी ने पीएमएलए मामले में अपनी जांच पूरी की और उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध की सुनवाई के लिए पीएमएलए की धारा 44 और 45 के तहत शिकायत दर्ज की।

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गोखले ने एक बार फिर अदालत के समक्ष नियमित जमानत देने के लिए एक आवेदन दिया, जिसने उनकी याचिका स्वीकार कर ली और शनिवार को उनकी रिहाई का आदेश दिया।

गोखले को अहमदाबाद साइबर अपराध पुलिस ने 6 दिसंबर को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की मोरबी यात्रा पर खर्च के बारे में फर्जी खबर फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था, जहां पुल गिरने से 130 से अधिक लोग मारे गए थे।

उन्हें इस मामले में जमानत मिल गई थी। हालाँकि, उन्हें 8 दिसंबर को मोरबी पुलिस ने उसी अपराध के लिए गिरफ्तार किया था और अगले दिन उन्हें जमानत दे दी गई थी।
1 दिसंबर, 2022 को, गोखले ने आरटीआई (सूचना का अधिकार) के माध्यम से कथित रूप से प्राप्त जानकारी के बारे में एक समाचार क्लिपिंग साझा की जिसमें दावा किया गया था कि पुल गिरने के बाद मोदी की मोरबी यात्रा पर 30 करोड़ रुपये खर्च हुए थे।
अहमदाबाद पुलिस ने गोखले को तीसरी बार 28 दिसंबर को कथित रूप से क्राउडफंडिंग के माध्यम से एकत्र किए गए धन को गबन करने के आरोप में गिरफ्तार किया था, और इससे संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इस साल 25 जनवरी को उनकी हिरासत ईडी को सौंप दी गई थी।

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