पीएमएलए कोर्ट ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) चंदा कोचर को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में राहत देते हुए जमानत दे दी है।
साथ ही कोर्ट ने उन्हें 5 लाख रुपये के बांड पर जमानत दी और उन्हें हिदायत दी है कि वह बिना इजाजत के देश से बाहर न जाएं। और अगली सुनवाई को 12 मार्च तक टाल दिया है।
आरोप
चंदा कोचर पर वीडियोकॉन कंपनी को नियमों की ताक पर रखकर ऋण देने का आरोप है। वह शुक्रवार को पीएमएलए कोर्ट के समक्ष पेश हुई। इस प्रकरण में उनके पति दीपक कोचर भी आरोपी है जो कि जेल में हैं।
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वीडियोकॉन – आईसीआईसीआई बैंक मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही ईडी का कहना है कि चंदा कोचर जब बैंक की सीईओ थी उस वक्त जून 2009 से 2011 के मध्य ऋण आवंटन समिति के नियम के विपरीत जाकर वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को कर्ज दिया था।