एक लड़के द्वारा लड़की का रेप करने की बात तो आपने सुनी, देखी और पढ़ी होगी, लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर से एक हैरान कर देने वाली कहानी सामने आई है. इंदौर की अदालत ने नाबालिग लड़के से दुष्कर्म का दोषी पाते हुए पहली बार एक लड़की को दस साल कैद की सजा सुनाई है। आरोपी किशोरी को धोखे से गुजरात ले गई और वहां उसके साथ कई बार जबरन शारीरिक संबंध बनाए।
जानकारी के अनुसार 5 नवंबर 2018 को एक महिला ने इंदौर के बाणगंगा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि 3 नवंबर 2018 को उसका 15 वर्षीय बेटा खीर के लिए दूध लेने पास की दुकान पर गया था, लेकिन वापस नहीं आया. एक लंबे समय के बाद भी वह घर नहीं लौटा। महिला ने परिजनों समेत अपने बेटे को हर जगह खोजा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। इसके बाद महिला ने पुलिस से अपने बेटे को अगवा करने की आशंका जताते हुए उसे खोजने की गुहार लगाई। इसके बाद पुलिस लापता किशोर की तलाश में जुट गई। कुछ दिन बाद पुलिस ने किशोरी को पकड़ लिया, वहीं उसके साथ एक युवती को भी पकड़ा गया है.
लड़के का फोन लड़की रखती थी।
पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि राजस्थान की एक 19 वर्षीय लड़की उसे धोखे से अपने साथ गुजरात ले गई है। उसने किशोर को वहां एक टाइल फैक्ट्री में काम पर रख लिया। पीड़ित किशोर का दावा है कि लड़की बार-बार उससे शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाती थी. लड़के ने बताया कि लड़की उसका फोन अपने पास रख लेती थी ताकि वह अपने परिवार वालों से बात न कर सके.
पुलिस ने पीड़ित लड़के के बयानों के आधार पर आरोपी लड़की को गिरफ्तार कर लिया और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया. पुलिस ने लड़की का मेडिकल परीक्षण कराया और जब लड़की पर आरोपितों की जांच की गई तो वह भी सही निकले।
जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि इस लड़की ने नाबालिग लड़के को फोन कर कहा था कि मेरा अपने घरवालों से झगड़ा हुआ है, तुम मेरे साथ आओ. वह नाबालिग को बहला-फुसलाकर गुजरात ले गई और एक कंपनी में काम करने के लिए मजबूर किया। युवती किराए के मकान में लड़के के साथ रहती थी और उस पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाती थी. जिला अभियोजन अधिकारी के अनुसार यह पहला मामला है जिसमें किसी लड़की को पॉक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाई गई है।
कोर्ट ने लड़की पर जुर्माना भी लगाया था।
इस मामले में कोर्ट ने 15 मार्च को अपना फैसला सुनाते हुए दोषी लड़की को दस साल की सजा और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी. इसके अलावा, अदालत ने पीड़ित किशोरी को 50,000 रुपये मुआवजे के रूप में देने की सिफारिश की है।