पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी को एक बड़ी राहत देते हुए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में उनकी सजा को निलंबित कर दिया है। जस्टिस संजय कुमार सिंह ने उनकी जमानत मंजूर कर ली और सजा स्थगित कर दी.
आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति जमा करने के आरोप में त्रिपाठी के खिलाफ 18 जून 2013 को इलाहाबाद (अब प्रयागराज) के मुट्ठीगंज पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। बसपा सरकार में उनके कार्यकाल के दौरान यह आरोप लगा था कि उन्होंने अपनी घोषित आय से अधिक संपत्ति अर्जित की।
प्रयागराज की एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने त्रिपाठी को दोषी पाया था, उन्हें तीन साल की कैद की सजा सुनाई थी और 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। इस फैसले को अपील के जरिए हाई कोर्ट में चुनौती दी गई.