गाड़ी पर तिरंगा लगाना है अवैध, हो सकती है जेल- जानिए कौन लगा सकता है गाड़ी पर तिरंगा

भारत के 75 वर्ष पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इस वर्ष प्रधानमंत्री मोदी के आवाहन पर देश में 13 अगस्त से 15 अगस्त तक “हर घर तिरंगा” कार्यक्रम भी मनाया जा रहा है, जिसके लिए फ्लैग कोड में आवश्यक बदलाव भी किये गए है, जैसे कि अब राष्ट्रीय ध्वज दिन और रात में भी फहराया जा सकता है। 

हर साल आप देखते होंगे कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पर देशभक्ति की भावना में लोग राष्ट्रीय ध्वज अपनी कार पर लगाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर कोई अपनी कार पर भारत का झंडा नहीं लगा सकता है और ऐसा करना Flag Code का उल्लंघन है।

कौन लगा सकता है झंडा?

गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार झंडा संहिता के सेक्शन IX पारा 3.44 में कुछ लोगों को कार (मोटर-कारों) में झंडे फहराने के विशेष अधिकार दिए गए हैं, जो है-

  • राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति, 
  • राज्यपाल और उप राज्यपाल , 
  • प्रधानमंत्री और अन्य केबिनेट मंत्री 
  • केंद्र के राज्य मंत्री
  • मुख्यमंत्री और केबिनेट मंत्री 
  • लोकसभा अध्यक्ष 
  • राज्यसभा और लोकसभा उपाध्यक्ष, 
  • विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों पोस्टों के अध्यक्ष, 
  • विधानसभाओं के अध्यक्ष, 
  • भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं जज 
READ ALSO  व्हर्लपूल इंडिया और रिलायंस रिटेल को उपभोक्ता अदालत ने दोषपूर्ण रेफ्रिजरेटर बेचने और रिफंड या बदलने में विफल रहने के लिए जिम्मेदार ठहराया

कैसे लगाना होगा झंडा?

जब कोई विदेशी मेहमान सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई कार में यात्रा करता है तो राष्ट्रीय ध्वज कार के दाईं और लगाना होगा और संबंधित दूसरे देश के व्यक्ति का झंडा कार के बाईं तरफ लगाना होता है।

नियम तोड़ने पर होगी कार्यवाही

फ्लैग कोड  के अनुसार, ऊपर बताए गए व्यक्ति के अलावा कोई और व्यक्ति कार पर झंडा लगाता है तो उन पर कार्रवाई की जा सकती है, जिसमे राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत 3 साल तक की जेल या जुर्माना की सजा का प्राविधान है। 

READ ALSO  Har Ghar Tiranga | Kiren Rijiju Writes to J&K&L HC CJ Pankaj Mithal to Encourage Court Staff to Hoist National Flag on their Homes
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles