जिला कोर्ट में फर्जी वकील व जमानतदार को गिरफ्तार कर पुलिस के हवाले किया गया

ग्वालियर। जिला अदालत में फर्जी वकील व जमानतदार मिले। खबरों के मुताबिक, फर्जी वकील और फर्जी गारंटर दोनों पक्षों को ठगने की साजिश रच रहे थे। इन फर्जी वकीलों और गारंटरों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस इन गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है।

बार काउंसिल को शिकायतें मिलीं कि इन फर्जी वकीलों और गारंटरों ने उन निर्दोष ग्रामीण पक्षों को गुमराह किया जो अपनी ऋण पुस्तिका प्राप्त करने के लिए अदालत आए थे। आरोपी वकील और फर्जी गारंटर खुद को फर्जी गारंटर बताकर कई मामलों में जमानत भी दे रहे थे। बार काउंसिल के जिलाध्यक्ष पवन पाठक को ये शिकायतें मिल रही थीं. उन्होंने शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए शनिवार को बार काउंसिल से जुड़े अन्य वकीलों की मदद से फर्जी वकीलों और गारंटरों को कोर्ट में पकड़ लिया.

READ ALSO  केईएम अस्पताल के डॉक्टर को अग्रिम जमानत देने से हाईकोर्ट ने किया इनकार, पीड़ितों के मानसिक आघात का दिया हवाला

आरोपी के पास से मिले फर्जी दस्तावेज :

Video thumbnail

तलाशी के दौरान इनके पास से फर्जी दस्तावेज भी बरामद हुए। जिला बार काउंसिल के अध्यक्ष पवन पाठक के अनुसार जिला न्यायालय में चल रहे फर्जी वकीलों व जमानतदारों के बारे में उन्हें काफी समय से जानकारी मिल रही थी. उसने आज सुबह काले कोट और सफेद शर्ट पहने दो लोगों को कोर्ट परिसर में घूमते हुए देखा. उनसे पूछताछ की गई तो मामला खुल गया। उनके साथ, दो जाली गारंटरों को कोर्ट काउंसिल ने पकड़ा था। बाद में उसे पास के इंदरगंज थाने की पुलिस को सौंप दिया गया। उनके पास नकली विजिटिंग कार्ड छपवाए हुए थे और उनका इस्तेमाल पार्टियों को धोखा देने और उनसे पैसे चुराने के लिए किया जाता था।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान :

READ ALSO  लीप्स एंड बाउंड्स के कार्यालय से डाउनलोड की गई फाइलों को सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा: ईडी ने हाई कोर्ट से कहा

गिरफ्तार फर्जी वकीलों के नाम राम प्रकाश प्रजापति और महेंद्र सिंह चौहान हैं. उसके पास वकालतनामा नहीं है और वह बार काउंसिल में पंजीकृत नहीं है। वहीं दो फर्जी गारंटर योगेश उर्फ गोलू सेन महेश यादव लंबे समय से फर्जी वकील व गारंटर बनकर कोर्ट में ठगी कर रहे हैं. पकड़े गए इन लुटेरों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस द्वारा आरोपी से पूछताछ की जा रही है।

READ ALSO  पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध ग़लत: सुप्रीम कोर्ट
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles