हालिया कानूनी घटनाक्रम में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक कर्मचारी की बर्खास्तगी से जुड़े मामले के संबंध में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, इलाहाबाद पीठ के फैसले को बरकरार रखा है। मामला, ड्यूटी से लंबे समय तक अनधिकृत अनुपस्थिति के आरोपों पर केंद्रित था। फैसला न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने सुनाया, जिन्होंने
