हाल ही में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दोहराया कि उचित शिक्षा प्राप्त करना एक मौलिक अधिकार है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत निहित है। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ के अनुसार, शैक्षिक अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी संस्थान में प्रवेश से संबंधित शिकायतों का
