सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को करारा झटका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी प्रमुख संजय मिश्रा को तीसरा एक्सटेंशन देने का आदेश पलट दिया। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ईडी प्रमुख का तीसरी बार कार्यकाल बढ़ाना गैरकानूनी है।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ईडी निदेशक का तीसरा सेवा विस्तार अवैध और कानून की दृष्टि से शून्य है। हालाँकि, सरकार की जीत में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सेवा विस्तार को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन सही था।
संजय कुमार 31 जुलाई तक पद पर रहेंगे
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल का विस्तार अवैध है, लेकिन वह 31 जुलाई, 2023 तक अपने पद पर बने रहेंगे। ताकि भविष्य में एफएटीएफ की समीक्षा होने पर सत्ता का सुचारू परिवर्तन और हस्तांतरण सुनिश्चित किया जा सके।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सेवा विस्तार को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन सही है। केंद्र को कोर्ट की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिश के आधार पर कार्यकाल बढ़ाने का अधिकार है।
संजय मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाया गया है
संजय मिश्रा को पहली बार 19 नवंबर, 2018 को दो साल के कार्यकाल के लिए ईडी निदेशक नियुक्त किया गया था। उन्हें नवंबर 2020 में सेवानिवृत्त होना था, लेकिन वह 60 वर्ष की आयु तक पहुंच चुके थे, जिसका मतलब था कि मई में सेवानिवृत्ति होगी। नवंबर 2020 में समाप्त होने से पहले केंद्र सरकार ने उनका कार्यकाल दो से तीन साल तक बढ़ा दिया था।
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इसके बाद, केंद्र सरकार ने नवंबर 2021 में केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) अधिनियम और दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (डीएसपीई) अधिनियम में संशोधन करते हुए एक अध्यादेश जारी किया, जिसके तहत सीबीआई और ईडी प्रमुखों को तीन-एक साल का सेवा विस्तार दिया गया। एक प्रावधान है जिसे बाद में संसद में पारित किया गया।
उसके बाद, संजय मिश्रा को नवंबर 2021 में दूसरी बार एक साल का सेवा विस्तार मिला। इसके बाद, केंद्र सरकार ने नवंबर 2022 में संजय कुमार मिश्रा को तीसरी बार एक साल का सेवा विस्तार दिया। इसके मुताबिक 18 नवंबर 2023 को. हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने विस्तार आदेश को पलट दिया।
ईडी प्रमुख के सेवा विस्तार के विरोध में याचिका दायर की गई है
ईडी प्रमुख के सेवा विस्तार को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा था. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2021 में जारी आदेश को वापस लेने की केंद्र की अर्जी पर सवाल उठाए. इस आदेश के जरिए प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 16 नवंबर 2021 से आगे बढ़ा दिया गया था. अदालत ने सरकार को मौखिक रूप से कहा था कि बाद के विधायी परिवर्तन का उपयोग पहले के निर्णय या आदेश को वापस लेने या संशोधित करने के लिए नहीं किया जा सकता है।