एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम में, झारखंड हाईकोर्ट ने अपने हालिया फैसले में, श्रमिक मुआवजा मामले में ब्याज का भुगतान करने का आदेश दिया है। इस मामले में प्रतिवादी अशोक प्रसाद यादव और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ अपीलकर्ता जुगल किशोर रे की अपील शामिल थी। पृष्ठभूमि यह मामला प्रतिवादी नंबर 1 अशोक प्रसाद
