हाल ही में, कर्नाटक हाईकोर्ट ने 2006 पीजी प्रवेश परीक्षा में कदाचार के आरोपी डॉक्टर के खिलाफ सीबीआई कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना की पीठ एक्सएलवीआईआई अतिरिक्त सिटी सिविल और सत्र न्यायाधीश और सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, बेंगलुरु द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई
