डब्ल्यूएफआई प्रमुख के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप की जांच के लिए एसआईटी का गठन: दिल्ली पुलिस ने अदालत से कहा

दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को यहां एक विशेष अदालत को सूचित किया कि डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल के समक्ष अदालत के पहले के आदेश के जवाब में यह दलील दी गई, जिसमें पुलिस को स्ट्रैटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया था।

सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने अदालत को बताया, “मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने एक एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी मामले की जांच करेगी।”

उन्होंने अनुरोध किया कि मामले की प्रकृति को देखते हुए रिपोर्ट को किसी के साथ साझा नहीं किया जाना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट दाखिल की है।

जमा करने के बाद, अदालत ने मामले को 27 मई को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया।

जज ने पहलवानों की उस याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था, जिसमें जांच की निगरानी और कथित पीड़ितों के अदालत में बयान दर्ज करने की मांग की गई थी।

पहलवान एक नाबालिग सहित कई महिला पहलवानों का यौन शोषण करने का आरोप लगाते हुए सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।

READ ALSO  भारतीय नर्स की यमन में फांसी की सजा पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा: जो संभव है, वह सब किया जा रहा है

दिल्ली पुलिस ने भाजपा सांसद के खिलाफ POCSO अधिनियम की धारा 10 सहित दो प्राथमिकी दर्ज की हैं, जिन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया है।

Related Articles

Latest Articles