1984 सिख विरोधी दंगे: दिल्ली की अदालत 11 सितंबर को जगदीश टाइटलर के खिलाफ मामले की सुनवाई करेगी

दिल्ली की एक अदालत 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान पुल बंगश हत्याकांड से संबंधित एक मामले की सुनवाई 11 सितंबर को करेगी, जिसमें कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर आरोपी हैं।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद ने टाइटलर के वकील के अनुरोध पर मामले को स्थगित कर दिया।

आरोपी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी हुई.

एक सत्र अदालत ने पहले टाइटलर को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर अग्रिम जमानत दे दी थी।

इसने उन पर कुछ शर्तें भी लगाई थीं, जिनमें यह भी शामिल था कि वह मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे या बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ेंगे।

READ ALSO  पति की मृत्यु से पहले ससुर का निधन होने पर भी विधवा बहू उनकी सहदायिक संपत्ति से भरण-पोषण का दावा कर सकती है: दिल्ली हाईकोर्ट

तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या के एक दिन बाद 1 नवंबर, 1984 को यहां पुल बंगश इलाके में तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी और एक गुरुद्वारे में आग लगा दी गई थी।

Related Articles

Latest Articles