दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान कथित पुल बंगश हत्याओं से संबंधित एक मामले में आरोपी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर की आवाज के नमूनों के संबंध में फोरेंसिक परिणाम प्रस्तुत करने के लिए सीबीआई को पांच दिन का समय दिया है।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद ने मामले में टाइटलर के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेना है या नहीं, इस पर फैसला भी 26 जुलाई के लिए टाल दिया।
न्यायाधीश ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के यह कहने के बाद आदेश पारित किया कि फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) का परिणाम अभी भी प्रतीक्षित है।
न्यायाधीश ने 21 जुलाई को पारित एक आदेश में कहा, “आईओ (जांच अधिकारी) का कहना है कि एफएसएल परिणाम अभी भी प्रतीक्षित है। इन परिस्थितियों में, मामले को आज स्थगित कर दिया गया है। एफएसएल परिणाम प्राप्त करने/संज्ञान के पहलू पर विचार/आगे की कार्यवाही 26 जुलाई को रखी जाएगी।”
सीबीआई ने 20 मई को इस मामले में टाइटलर के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।
तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के एक दिन बाद 1 नवंबर, 1984 को यहां पुल बंगश इलाके में तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी और एक गुरुद्वारे को आग लगा दी गई थी।
अदालत के समक्ष दायर अपने आरोप पत्र में, सीबीआई ने कहा कि टाइटलर ने 1 नवंबर, 1984 को पुल बंगश गुरुद्वारा आज़ाद मार्केट में एकत्रित भीड़ को उकसाया, भड़काया, जिसके परिणामस्वरूप गुरुद्वारा जल गया और तीन सिखों – ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरु चरण सिंह की हत्या हो गई।
सीबीआई ने कहा कि एजेंसी ने टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147 (दंगा), 109 (उकसाने) के साथ धारा 302 (हत्या) के तहत आरोप लगाए हैं।