2020 दिल्ली दंगे: आरोपी अदालत की अनुमति के बिना धार्मिक यात्रा पर गया, अदालत ने उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया

2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रही एक अदालत ने बिना अनुमति के तीर्थयात्रा पर जाने की अपनी “जानबूझकर” कार्रवाई के साथ कार्यवाही में स्थगन पैदा करने के लिए एक आरोपी पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला गोकलपुरी पुलिस स्टेशन द्वारा सोनू सहित छह आरोपियों के खिलाफ दर्ज एक मामले की सुनवाई कर रहे थे, जो अभियोजन साक्ष्य पेश करने के चरण में था।

न्यायाधीश ने कहा कि जमानत पर रिहा सोनू अनुपस्थित था।

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सोनू के वकील ने पेशी से छूट की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया और कहा कि आरोपी इसलिए पेश नहीं हुआ क्योंकि वह अमरनाथ यात्रा के लिए गया था।

एएसजे प्रमाचला ने मंगलवार को पारित एक आदेश में कहा, “सभी आरोपियों को पहले ही आज की तारीख की घोषणा कर दी गई थी। आरोपी सोनू ने आज की तारीख की जानकारी होने के बावजूद, बिना किसी अनुमति के दिल्ली से बाहर जाने का विकल्प चुना।”

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उन्होंने कहा कि आरोपी अदालती कार्यवाही की जानकारी होने के बावजूद और अपनी अनुपस्थिति में कार्यवाही के लिए कोई व्यवस्था किए बिना अनुपस्थित था।

यह रेखांकित करते हुए कि यह एक पूर्व नियोजित यात्रा थी और कोई अत्यावश्यकता नहीं थी, न्यायाधीश ने कहा, “इन परिस्थितियों में, मैं आरोपी सोनू की अनुपस्थिति के कारणों से संतुष्ट नहीं हूं, जिसके कारण आज मामले में स्थगन भी हो रहा है।”

अदालत ने अपनी “जानबूझकर की गई कार्रवाई” से स्थगन पैदा करने के लिए आरोपी पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

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इसने उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया कि निजी बांड की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए उनकी जमानत रद्द क्यों नहीं की जानी चाहिए।

मामले को आगे की कार्यवाही के लिए गुरुवार को पोस्ट किया गया है।

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