सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि जिला न्यायपालिका को “अधीनस्थ न्यायपालिका” नहीं कहा जाना चाहिए। सीजेआई डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यम और जस्टिस पमिदिघंतम श्री नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि “यह याद रखना चाहिए कि न्यायाधीश राज्य के कर्मचारी नहीं हैं, बल्कि सार्वजनिक पद के धारक हैं जो संप्रभु न्यायिक शक्ति
