लोन स्कैम केस: सुप्रीम कोर्ट ने DHFL के वधावन को दी गई जमानत रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को करोड़ों रुपये के बैंक ऋण घोटाला मामले में डीएचएफएल के पूर्व प्रमोटरों कपिल वधावन और उनके भाई धीरज को दी गई जमानत रद्द कर दी।

न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति एस सी शर्मा की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय और निचली अदालत ने उन्हें जमानत देने में गलती की।

पीठ ने कहा, ”हमें इस बात में कोई झिझक नहीं है कि आरोपपत्र दाखिल होने और उचित समय पर संज्ञान लेने के बाद, उत्तरदाता अधिकार के रूप में वैधानिक जमानत का दावा नहीं कर सकते थे।”

आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत, यदि जांच एजेंसी 60 या 90 दिनों की अवधि के भीतर किसी आपराधिक मामले में जांच के निष्कर्ष पर आरोप पत्र दाखिल करने में विफल रहती है, तो एक आरोपी वैधानिक जमानत देने का हकदार हो जाता है।

इस मामले में, सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करने के 88वें दिन आरोप पत्र दायर किया और ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को डिफ़ॉल्ट जमानत दे दी और दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेश को बरकरार रखा।

READ ALSO  कलकत्ता हाई कोर्ट ने कोलकाता नगर निगम चुनाव पर रोक लगाने से किया इनकार

Also Read

READ ALSO  MP Minister Vijay Shah Moves Supreme Court Against FIR Over Controversial Remarks on Colonel Sofiya Qureshi

इस मामले में वधावन बंधुओं को पिछले साल 19 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था. हालाँकि, उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि वह मामले के गुण-दोष पर ध्यान नहीं देता है।

15 अक्टूबर 2022 को आरोप पत्र दाखिल किया गया और संज्ञान लिया गया.

मामले में एफआईआर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा की गई एक शिकायत पर आधारित थी।

READ ALSO  मृत्युदंड के निष्पादन में अत्यधिक देरी अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करती है: सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदला
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles