26 जनवरी को किसानों द्वारा ट्रैक्टर परेड निकालने को लेकर हुई हिंसा और सुरक्षा में चूक को लेकर जांच की मांग करने वाली याचिका को हाई कोर्ट ने ठुकराते हुए याचिकाकर्ता से पूछा है कि आप याचिका वापस लेंगे या वह जुर्माना लगाकर खारिज करें।
दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीएन पटेल एंव जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ ने याची और उनके पक्षकार वकील विवेक नारायण शर्मा से पूछा है कि 26 जनवरी की घटना होने के ठीक बाद से ही याचिका लिखना शुरू कर दिया था।
क्योंकि याचिका को 29 जनवरी को दाखिल किया गया था। साथ ही याची के वकील से पूछा कि आपने 26 जनवरी के दोपहर से ही याचिका लिखना शुरू कर दी थी? क्या आपको पता था है कि दंड प्रक्रिया सहिंता के अंतर्गत जांच के लिए कितना वक्त दिया गया है? आप एक वकील हैं।
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सवाल करते हुए पीठ ने पूछा कि बताएं जांच के लिए कितने दिनों का समय दिया गया है ? आप चाहते हैं कि घटना के दो दिन के अंदर जांच पूरी हो जाए? क्या सरकार के पास जादू की छड़ी है, जिसे घुमाते ही सब कुछ हो जाएगा? हम दंड लगाकर इसे खारिज करें या आप इसे वापस ले रहे हैं? जिसका प्रतिउत्तर देते हुए अधिवक्ता विवेक नारायण शर्मा ने कहा कि वह उत्तर प्रदेश के तीन निवासियो की तरफ से दाखिल की गई याचिका को वापस ले लेंगे।