इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग को हर हाल में 30 अप्रैल तक ग्राम पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया है। जिससे 15 मई तक समस्त पंचायतों का गठन किया जा सके। साथ ही 15 मई तक जिला पंचायत सदस्यों एंव ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव कराने का भी आदेश दिया है।
पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण के कार्य को 17 मार्च तक पूर्ण करने का भी निर्देश दिया गया है। उपरोक्त आदेश कोर्ट के जस्टिस एमएन भंडारी व जस्टिस आरआर अग्रवाल की बेंच ने विनोद उपाध्याय की याचिका पर दिया।
दाखिल याचिका के मुताबिक नियमानुसार 13 जनवरी 21 तक पंचायत चुनाव को करा लिया जाना चाहिए था। कोर्ट में चुनाव आयोग ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मतदाता सूची तैयार है। परिसीमन कर लिया गया है। और सीटों का आरक्षण का कार्य राज्य सरकार का है। इसलिए चुनाव कार्यक्रम जारी नही किया जा सका। आरक्षण के कार्य के बाद चुनाव कराने में 45 दिनों का वक्त लगेगा।