अगस्ता वेस्टलैंड मामले में क्रिश्चियन मिशेल की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा

दिल्ली हाईकोर्ट 3,600 करोड़ रुपये के कुख्यात अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की जमानत याचिका पर इस मंगलवार को फैसला सुनाएगा। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांत शर्मा 28 फरवरी को फैसला सुरक्षित रखने के बाद शाम 4 बजे फैसला सुनाएंगे।

ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल इतालवी विनिर्माण दिग्गज अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद से जुड़े धन शोधन और अनियमितताओं के आरोपों में उलझा हुआ है। यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों की जांच के दायरे में है।

इससे पहले, 18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित सीबीआई मामले में मिशेल को जमानत दे दी थी। हालांकि, ईडी द्वारा लगाए गए आरोपों के तहत उनकी हिरासत जारी रहने के कारण उनकी कानूनी टीम ने जमानत की मांग की है, जिसमें कहा गया है कि वह पहले ही छह साल से अधिक हिरासत में रह चुके हैं, जो कि धन शोधन विरोधी कानूनों के तहत निर्धारित अधिकतम सजा सात साल के करीब है।

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ईडी के वकील ने मिशेल की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया है, जिसमें तर्क दिया गया है कि वह धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जमानत के लिए आवश्यक कठोर शर्तों को पूरा करने में विफल रहे हैं, विशेष रूप से उनके देश से भागने के जोखिम पर जोर दिया।

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मिशेल को दिसंबर 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था और तब से वह दो अन्य कथित बिचौलियों, गुइडो हैशके और कार्लो गेरोसा के साथ आरोपों का सामना कर रहा है। सीबीआई के आरोपपत्र में भारतीय खजाने को हुए भारी नुकसान की बात कही गई है, जिसमें अनुमान लगाया गया है कि फरवरी 2010 में हस्ताक्षरित इस भ्रष्ट सौदे के कारण लगभग 398.21 मिलियन यूरो (लगभग 2,666 करोड़ रुपये) का नुकसान हुआ है। जून 2016 में ईडी द्वारा दायर आरोपों के अनुसार, मिशेल ने कथित तौर पर सौदे में अपनी भूमिका के लिए अगस्ता वेस्टलैंड से 30 मिलियन यूरो (लगभग 225 करोड़ रुपये) प्राप्त किए थे।

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