दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकारी अभियोजकों की भर्ती के लिए निगरानी समिति का गठन किया

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में ट्रायल कोर्ट के लिए सरकारी अभियोजकों की आवश्यकता और भर्ती की समय-समय पर समीक्षा करने के लिए सरकारी अधिकारियों की एक निगरानी समिति के गठन का आदेश दिया।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने निचली अदालतों में लंबित मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए अधिक लोक अभियोजकों (पीपी) की भर्ती की आवश्यकता पर जोर दिया।

पीठ ने टिप्पणी की, “ट्रायल कोर्ट में मामलों का ढेर लग रहा है क्योंकि वहां कोई पीपी नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि अधिशेष है, उन्होंने अदालतों का दौरा नहीं किया है।”

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अदालत ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों को मामलों की सुनवाई के लिए सरकारी अभियोजकों का इंतजार करना पड़ता है क्योंकि उन्हें निचली अदालतों के बीच “साझा” किया जा रहा है।

अदालत ने कहा कि निगरानी समिति में वित्त और कानून एवं न्याय सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल होंगे और उसे फरवरी में अगली तारीख से पहले एक रिपोर्ट सौंपने को कहा।

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इसमें कहा गया है कि समिति लोक अभियोजकों की रिक्तियों के संबंध में दिल्ली सरकार को सिफारिशें भी करेगी।

हाई कोर्ट शहर में सरकारी अभियोजकों की भर्ती, नियुक्ति और कामकाज से संबंधित मुद्दों पर याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें एक स्वत: संज्ञान मामला (एक मामला जो उसने स्वयं शुरू किया था) भी शामिल था।

जनहित याचिकाओं में अभियोजकों के वेतनमान में बढ़ोतरी और उन्हें अपने काम के कुशल निर्वहन के लिए आवश्यक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे से लैस करने की भी मांग की गई है।

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इस मामले में अदालत की सहायता कर रहे एमिकस क्यूरी राजीव के विरमानी ने बार-बार न्यायिक आदेश प्रस्तुत किए, जिसमें अधिकारियों से दिल्ली की अदालतों में पर्याप्त संख्या में सरकारी अभियोजकों को तैनात करने के लिए कहा गया, बावजूद इसके यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रणाली मौजूद नहीं है और रिक्तियां खाली पड़ी हुई हैं।

इस महीने की शुरुआत में, हाई कोर्ट ने निचली अदालतों के लिए अधिक सरकारी अभियोजकों की भर्ती की आवश्यकता पर जोर दिया था और कहा था कि उनकी संख्या में “लगातार कमी” एक गंभीर समस्या है।

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न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा था, “न्यायाधीश चैंबर में बैठे हैं और काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभियोजक दूसरी अदालत में है… अभियोजक जाता है और एक अदालत में जमानत देता है और फिर दूसरी अदालत में आकर गवाही देता है।”

2009 में, हाई कोर्ट ने यहां की निचली अदालतों में अभियोजकों की खराब कामकाजी परिस्थितियों पर स्वयं एक याचिका शुरू की थी। अदालत को यह भी बताया गया कि विचाराधीन कैदियों के संबंध में मामलों के निपटारे में देरी के अंतर्निहित कारणों में अभियोजकों की कमी, और उनके लिए बुनियादी सुविधाओं और सहायक कर्मचारियों की कमी शामिल है।

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