सुप्रीम कोर्ट ने इनर रिंग रोड घोटाला मामले में टीडीपी प्रमुख नायडू की अग्रिम जमानत के खिलाफ आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर दी

सुप्रीम कोर्ट ने अमरावती इनर रिंग रोड घोटाला मामले में टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति संजीव खाना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने राज्य सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने नायडू को राहत देने वाले हाई कोर्ट के 10 जनवरी के आदेश को चुनौती दी थी।

पीठ ने कहा कि उसी एफआईआर से उत्पन्न मामले में अन्य आरोपियों की अपील को अदालत ने पिछले साल पहले ही खारिज कर दिया था।

इसमें कहा गया कि इस अदालत द्वारा पारित पहले के आदेश के मद्देनजर, पीठ राज्य सरकार की अपील पर विचार करने की इच्छुक नहीं है।

इनर रिंग रोड घोटाला मामला मुख्यमंत्री के रूप में नायडू के कार्यकाल के दौरान कई कंपनियों को कथित तौर पर अनुचित संवर्धन की पेशकश करने के लिए राजधानी शहर अमरावती के मास्टर प्लान, इनर रिंग रोड के संरेखण और प्रारंभिक पूंजी में हेरफेर करने से संबंधित है।

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