दिल्ली हाईकोर्ट ने रामदेव को कोरोनिल पर सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने योग गुरु रामदेव को कोविड-19 उपचार के रूप में “कोरोनिल” के प्रचार से संबंधित विशिष्ट सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी द्वारा जारी यह आदेश हर्बल उत्पाद के बारे में किए गए दावों को चुनौती देने वाली विभिन्न डॉक्टर संघों द्वारा दायर याचिका के जवाब में आया है।

अदालत के निर्देश में कहा गया है कि रामदेव को तीन दिनों के भीतर विवादास्पद ट्वीट हटाने होंगे। यह निर्णय कई प्रतिष्ठित चिकित्सा निकायों के आरोपों का समर्थन करता है, जिसमें ऋषिकेश, पटना और भुवनेश्वर में एम्स शाखाओं के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन, साथ ही चंडीगढ़ में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, पंजाब के रेजिडेंट डॉक्टर्स यूनियन, मेरठ में लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन और हैदराबाद में तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन शामिल हैं।

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इन चिकित्सा समूहों ने 2021 में रामदेव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की, जिसमें कोविड-19 के इलाज के रूप में कोरोनिल के प्रचार पर आपत्ति जताई गई। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसे दावे भ्रामक हैं और उनमें वैज्ञानिक समर्थन की कमी है, जिससे संभावित रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है।

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न्यायालय का निर्णय COVID-19 के लिए वैकल्पिक उपचारों के प्रचार और समर्थन पर चल रही जांच को रेखांकित करता है, जो स्वास्थ्य संकट के दौरान वैज्ञानिक रूप से सत्यापित चिकित्सा पद्धतियों का पालन करने के महत्व पर बल देता है।

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