दिल्ली हाईकोर्ट ने राजदीप सरदेसाई को शाजिया इल्मी का विवादित वीडियो हटाने का निर्देश दिया

एक महत्वपूर्ण फैसले में, दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्रकार राजदीप सरदेसाई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो को हटाने का आदेश दिया है, जिसमें भाजपा प्रवक्ता शाजिया इल्मी कथित तौर पर इंडिया टुडे के एक वीडियो पत्रकार को “गाली” देती हुई दिखाई दे रही थीं। न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की अध्यक्षता वाली अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि सरदेसाई के पास न तो उस फुटेज को रिकॉर्ड करने का अधिकार था और न ही उसका इस्तेमाल करने का।

READ ALSO  विज्ञापन में दावे से कम माइलेज देने पर कार मालिक को कोर्ट ने दिलवाया 3 लाख का मुआवजा

यह कानूनी निर्देश शाजिया इल्मी द्वारा सरदेसाई, उनके नियोक्ता इंडिया टुडे और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ़ मानहानि के मुकदमे के बीच आया है। अंतरिम आदेश, जिसमें सभी प्लेटफॉर्म से वीडियो को हटाने की मांग की गई है, इल्मी की अंतरिम राहत की याचिका पर विस्तृत सुनवाई तक इसके आगे प्रसार को रोकने का प्रयास करता है।

घटनाक्रम की समयरेखा:

– 26 जुलाई: इंडिया टुडे पर सरदेसाई द्वारा संचालित एक टीवी डिबेट के दौरान सशस्त्र बलों के राजनीतिकरण और अग्निवीर योजना के बारे में एक विवादास्पद आदान-प्रदान हुआ। इल्मी और मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) यश मोर ने बहस में भाग लिया, जिसके दौरान कथित घटना घटी।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल ओबीसी मामले में जोर दिया कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता

– 9 अगस्त: हाईकोर्ट ने इंडिया टुडे और सरदेसाई को 12 अगस्त तक असंपादित फुटेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

– 12 अगस्त: कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए एक अदालती सत्र आयोजित किया गया।

अदालत के फैसले के बाद, इल्मी ने राहत और आभार व्यक्त करने के लिए एक्स का सहारा लिया, उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए किए गए “राजनीतिक स्टिंग” की निंदा की। “अब एक राजनीतिक प्रचारक द्वारा मेरे खिलाफ किया गया राजनीतिक स्टिंग अब उस मानसिक और भावनात्मक पीड़ा का कारण नहीं बनेगा जिसे मैंने इन दिनों सहा है। ऊपरवाला सब देख रहा है,” इल्मी ने इन चुनौतीपूर्ण समय के दौरान उनके साथ खड़े रहने के लिए अपने समर्थकों को धन्यवाद देते हुए कहा।

READ ALSO  राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े के मामले में एफआईआर रद्द करने से किया इनकार
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles